उपराष्ट्रपति
- भारतीय संविधान के अन्तर्गत पदानुक्रम में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का दूसरा स्थान है।
- संविधान के अनुच्छेद-63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।
- अनुच्छेद-64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है।
- भारत में उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गये हैं।
- अनुच्छेद-65 के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है।
- अनुच्छेद-66 के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं।
- उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताओं का होना अनिवार्य है-
(i) वह भारत का नागरिक हो।
(ii) वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
(iii) वह राज्य सभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।
(iv) वह केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो।
- अनुच्छेद-67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, किन्तु कार्यकाल समाप्त होने के पहले भी वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है।
- संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।
- अनुच्छेद-69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है।
- उपराष्ट्रपति अपनी शपथ में यथा- मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धापूर्वक करूँगा।
- संविधान में उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते का प्रावधान नहीं है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अत: उसे अनुच्छेद-97 के तहत राज्यसभा सभापति के रूप में वेतन 4 लाख रुपये प्रतिमाह देय है। यह वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है।
- भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राधाकृष्णन व हामिद अंसारी दो बार उपराष्ट्रपति बने थे।
- कृष्णकान्त भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हो गई थी।
- वी.वी. गिरी एवं वेंकटरमन कार्यकाल पूरा करने के पहले ही राष्ट्रपति चुन लिए गये थे।
- डॉ. राधाकृष्णन, डॉ. जाकिर हुसैन, वराहगिरी वेंकटगिरी, रामास्वामी वेंकटरमन, डॉ. शंकरदयाल शर्मा तथा के.आर. नारायणन उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं।
- गोपाल स्वरूप पाठक, बी.डी. जत्ती, मोहम्मद हिदायत- तुल्लाह, भैरोंसिंह शेखावत तथा हामिद अंसारी ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति नहीं चुने जा सके।
- डॉ. राधाकृष्णन, मो. हिदायतुल्लाह तथा डॉ. शंकरदयाल शर्मा निर्विरोध निर्वाचित उपराष्ट्रपति थे।
- जब राष्ट्रपति पद पर रहते हुए डॉ. जाकिर हुसैन, और फकरुद्दीन अली अहमद का निधन हुआ तो तत्कालीन उपराष्ट्रपति वी.वी. गिरी एवं बी.डी. जत्ती ने क्रमश: बतौर राष्ट्रपति कार्य किया था।
- वेंकैया नायडू भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हैं और व्यक्तिगत रूप से संख्या की दृष्टि से 13वें उपराष्ट्रपति हैं।
भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति: तुलना
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आधार |
राष्ट्रपति |
उपराष्ट्रपति |
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पद एवं कार्य |
1. संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है तथा अपने अधिकारों का प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। (अनु.-53) 2. राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद् की सहायता एवं सलाह से करता है। (अनु.-74) |
1. राज्यसभा का पदेन सभापति (अनु.-64) होने के कारण सदन से संबंधित कार्यों का सम्पादन। 2. किन्तु राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है (अनु.-65) और अस्थायी तौर से (तब तक) राज्यसभा के सभापति का कार्य नहीं करता है। |
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निर्वाचक मण्डल में भाग लेने वाले सदस्य |
संसद के दोनों सदनों और राज्य (दिल्ली व पुडुचेरी सहित) विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य (अनु.-54) (70वाँ संविधान संशोधन 1992) |
संसद (राज्यसभा और लोकसभा) के समस्त मनोनीत और निर्वाचित सदस्य (अनु.-66) |
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निर्वाचक मण्डल में भाग नहीं लेने वाले सदस्य |
1. राज्य सभा के मनोनीत सदस्य 2. लोकसभा के मनोनीत सदस्य (यदि हो तो) 3. राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य 4. राज्य विधान परिषद् के सभी सदस्य |
1. राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य 2. राज्य विधान परिषदों के सभी सदस्य |
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निर्वाचन पद्धति |
1. आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान से। 2. निर्वाचकों द्वारा वरीयता दी जाती है। |
1. राष्ट्रपति के समान 2. राष्ट्रपति के समान |
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प्रस्तावक |
50 (निर्वाचकों में से ही) |
20 (निर्वाचकों में से ही) |
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अनुमोदक |
50 (निर्वाचकों में से ही) |
20 (निर्वाचकों में से ही) |
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जमानत राशि |
1. 15,000 रुपये 2. कुल वैध मतों का 1/6 भाग नहीं मिलने पर जमानत राशि जब्त |
1. राष्ट्रपति के समान 2. राष्ट्रपति के समान |
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निर्वाचन हेतु अर्हताएँ |
अनुच्छेद-58 1. वह भारत का नागरिक होना चाहिए। 2. वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 3. वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। 4. वह केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। |
अनुच्छेद-66(3) 1. राष्ट्रपति के समान 2. राष्ट्रपति के समान 3. राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। 4. राष्ट्रपति के समान
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पुनर्निर्वाचन |
पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा (अनु.-57) |
पुनर्निर्वाचन का पात्र किन्तु इस संबंध में कोई संवैधानिक उपबंध नहीं। |
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पद की शर्तें |
अनुच्छेद-59 1. संसद या राज्य विधानमण्डल का सदस्य नहीं होगा और यदि सदस्य रहते राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो राष्ट्रपति पद ग्रहण करते ही सदस्यता रिक्त मानी जाएगी। 2. लाभ के पद को धारण नहीं करेगा। 3. उपलब्धियाँ और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं हो सकते। |
1. राष्ट्रपति के समान 2. राष्ट्रपति के समान 3. कोई संवैधानिक उपबंध नहीं |
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निर्वाचन संबंधी विवाद |
अनुच्छेद-71 उच्चतम न्यायालय |
राष्ट्रपति के समान |
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पदावधि |
अनुच्छेद-56 1. पद ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष 2. उपराष्ट्रपति को संबंधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। 3. संविधान के अतिक्रमण पर अनुच्छेद-61 के तहत महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। 4. जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर ले तब तक 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी पद पर रहेगा। |
अनुच्छेद-67 1. राष्ट्रपति के समान 2. राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र 3. अनुच्छेद-56 (ख) के तहत प्रक्रिया के संकल्प द्वारा 4. राष्ट्रपति के समान |
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आकस्मिक रिक्तता की स्थिति में |
अनुच्छेद-62 1. वर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने से पूर्व निर्वाचन 2. आकस्मिक रिक्तता होने की दशा में रिक्तता की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में छ: माह पूर्व निर्वाचन से पद भरा जाता है। |
अनुच्छेद-68 1. राष्ट्रपति के समान 2. राष्ट्रपति के समान |
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शपथ |
अनुच्छेद-60 भारत के उच्चतम न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश |
अनुच्छेद-69 भारत का राष्ट्रपति |
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शपथ की विषयवस्तु |
1. पूरी योग्यता से संविधान और विधि का संरक्षण और प्रतिरक्षण 2. भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निहित 3. राष्ट्रपति के पद कृत्यों का निर्वहन |
1. विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा 2. पद के कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन |
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वेतन |
5 लाख रुपये प्रति माह व अन्य भत्ते (द्वितीय अनुसूची के अनुरूप) |
4 लाख रुपये प्रति माह व अन्य भत्ते (यह वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में है न कि उपराष्ट्रपति के रूप में) |
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वरीयता सारणी में |
भारत का प्रथम उच्चतम पदाधिकारी |
भारत का द्वितीय उच्चतम अधिकारी |
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पदच्युति से संबंधित अनुच्छेद |
56(1)(ख), 61 |
67(ख) |
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पदच्युति का प्रस्ताव |
संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। |
केवल राज्यसभा में |
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पदच्युति में दूसरे सदन की भूमिका |
जाँच करता या करवाता है। |
लोकसभा केवल सहमति प्रदान कर सकती है। |
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पदच्युति के लिए पूर्व सूचना की अवधि |
कम से कम 14 दिन पूर्व |
राष्ट्रपति के समान |
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पदच्युति प्रस्ताव पारित |
1. महाभियोग संबंधी संकल्प आरोप लगाने वाले सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हो। 2. जाँच करने वाले सदन (दूसरा सदन) द्वारा भी कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित हो। |
1. पदच्युति संबंधी संकल्प राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित हो। 2. लोकसभा उस संकल्प से सहमत हो। |
भारत के उपराष्ट्रपति
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उपराष्ट्रपति |
कार्यकाल |
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1. |
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन |
13 मई,1952 से 12 मई, 1962 तक |
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2. |
डॉ. जाकिर हुसैन |
1962 से 1967 तक |
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3. |
वी.वी. गिरी |
1967 से 1969 तक |
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4. |
गोपाल स्वरूप पाठक |
1969 से 1974 तक |
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5. |
बी.डी. जत्ती |
1974 से 1979 तक |
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6. |
मोहम्मद हिदायतुल्लाह |
1979 से 1984 तक |
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7. |
आर. वेंकटरमन |
1984 से 1987 तक |
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8. |
डॉ. शंकर दयाल शर्मा |
1987 से 1992 तक |
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9. |
के.आर. नारायणन् |
1992 से 1997 तक |
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10. |
कृष्णकान्त |
1997 से 2002 तक |
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11. |
भैरोंसिंह शेखावत |
2002 से 2007 तक |
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12. |
मोहम्मद हामिद अंसारी |
2007 से 2017 तक |
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13. |
एम. वेंकैया नायडू |
11 अगस्त, 2017 से अब तक |
उप-राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद
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अनुच्छेद |
विषयवस्तु |
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63 |
भारत के उप-राष्ट्रपति |
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64 |
उप-राष्ट्रपति का राज्यों की परिषद् का पदेन सभापति होना |
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65 |
उप-राष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियों अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन |
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66 |
उप-राष्ट्रपति का चुनाव |
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67 |
उप-राष्ट्रपति का कार्यकाल |
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68 |
उप-राष्ट्रपति कार्यालय की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गये व्यक्ति का कार्यकाल |
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69 |
उप-राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण |
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70 |
अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन |
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71 |
उप-राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे जुड़े मामले |