1. एसपीई उन मामलों को हाथ में लेगी जिनका संबंध मूलतया और बड़े तौर पर केंद्र सरकार या उसके कर्मचारियों से है, चाहे वे किसी राज्य सरकार के कर्मचारियों से भी संबंधित क्यों न हों।
  2. राज्य पुलिस वे मामले लेगी जिनका संबंध बड़े तौर पर राज्य सरकार या कर्मचारियों से है, चाहे इनमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों से है, चाहे इनमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों से भी क्यों जुड़े न हों।
  3. एसपीई केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एंव वित्त पोषित सार्वजनिक उपक्रमों तथा वैधानिक निकायों के कर्मचारियों के विरूद्ध मामले लेगी।

सीबीआई के कार्य निम्नलिखित हैं-

  1. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, घूसखोरी और दुराचार के मामलों की जाँच करना।
  2. राजकोषीय एंव आर्थिक कानूनों के उल्लंघन, अर्थात आयात-निर्यात नियंत्रण, तटकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर, विदेशी मुद्रा विनियम इत्यादि संबंधी कानूनों को तोड़ने से संबंधित मामलों की जाँच, परंतु ऐसे मामलों को या तो संबद्ध विभाग की सलाह से या उसके अनुरोध पर लिया जाएगा।
  3. पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोहों,जिनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शाखाएँ हो, के गंभीर अपराधों की जाँच करना।
  4. भ्रष्टाचार रोधी एजेंसियों तथा विभिन्न राज्यों के पुलिस बलों की गतिविधियों में तालमेल बिठाना।
  5. राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी भी सर्वाजनिक महत्त्व के मामले की जाँच करना।
  6. अपराध के आंकड़ों का रख-रखाव और आपराधिक सूचनाओं को प्रसारित करना।